कॉमर्शियल कोर्ट ने दिया मुख्य अभियंता का कमरा कुर्क करने का आदेश

कॉमर्शियल कोर्ट ने दिया मुख्य अभियंता का कमरा कुर्क करने का आदेश

खुलासा न्यूज बीकानेर। जोधपुर के कॉमर्शियल कोर्ट ने मंगलवार को इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मुख्य अभियंता का कमरा कुर्क करने के आदेश दिए। मामला ठेकेदार के 25.37 लाख के बकाया भुगतान से जुड़ा है। 2001-02 में कोलायत लिफ्ट की गिरिराज सर माइनर में लाइनिंग का काम शुरू हुआ था। काम पूरा होने पर आईजीएनपी अभियंता और ठेकेदार गुमानीराम गोदारा के बीच काम की गुणवत्ता को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद नहर विभाग ने भुगतान से इनकार कर दिया।
आर्बिट्रेटर ने फैसला ठेकेदार के पक्ष में सुनाया। नहर विभाग ने डीजे कोर्ट में अपील की, लेकिन यहां से मामले को जोधपुर कॉमर्शियल कोर्ट में भेजा गया। तब कॉमर्शियल कोर्ट ने ये कहते हुए नहर विभाग को भुगतान के आदेश दिए कि अब टाइम बार्ड हो गया। नहर विभाग ने हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन वो खारिज हो गई। इस बीच ठेकेदार ने भुगतान ना होने पर कॉमर्शियल कोर्ट जोधपुर में कुर्की के लिए अर्जी लगाई और उसी के तहत मंगलवार को न्यायिक टीम ने मुख्य अभियंता के कक्ष के बाहर कुर्की के आदेश चस्पा कर दिए।
पहले भी सीज हो चुका कक्ष : इस मामले में मुख्य अभियंता का कक्ष कुर्क करने के आदेश दूसरी बार हुए हैं। तीन साल पहले जब बीएल मेहरड़ा मुख्य अभियंता थे, तब भी गुमानीराम का बकाया था। जिसके एवज में वे न्यायालय से कुर्की के आदेश लेकर आए थे और कक्ष सीज हुआ था लेकिन बाद में भुगतान कर मामले का निस्तारण हुआ।

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