
राजस्थान विधानसभा में पास हुआ कोचिंग रेगुलेशन बिल, जानें A से Z डिटेल





राजस्थान विधानसभा में पास हुआ कोचिंग रेगुलेशन बिल, जानें A से Z डिटेल
खुलासा न्यूज़। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में बुधवार को जोरदार बहस और हंगामे के बीच राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 पारित हो गया। यह बिल खासकर कोटा जैसे शहरों में कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगाने और छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए लाया गया है।
बिल के प्रमुख प्रावधान
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रजिस्ट्रेशन अनिवार्य: 100 या उससे अधिक छात्रों वाले सभी कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी कोचिंग सेंटर संचालित नहीं हो सकेगा। नियम तोड़ने पर रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकेगा।
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फीस वसूली पर नियंत्रण: कोचिंग सेंटर अब एकमुश्त फीस नहीं ले सकेंगे। अगर कोई छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ता है, तो उसकी ट्यूशन और हॉस्टल फीस वापस करनी होगी। मनमानी फीस वसूली पर संपत्ति कुर्की तक की कार्रवाई हो सकती है।
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जुर्माने का प्रावधान:
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पहली बार उल्लंघन पर ₹50,000 का जुर्माना।
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दूसरी बार पर ₹2 लाख का जुर्माना।
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तीसरी बार पर ₹5 लाख तक का जुर्माना और रजिस्ट्रेशन रद्द।
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जुर्माना न भरने पर संपत्ति जब्त की जा सकेगी।
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मानसिक स्वास्थ्य पर जोर: छात्रों पर पढ़ाई का दबाव कम करने के लिए कोचिंग सेंटरों को स्ट्रेस मैनेजमेंट सत्र आयोजित करना अनिवार्य होगा।
निगरानी और नियंत्रण तंत्रराजस्थान कोचिंग सेंटर प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।
अध्यक्ष: उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव।
सदस्य: स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन के सचिव, आईजी पुलिस, कॉलेज शिक्षा आयुक्त, डीएलबी निदेशक, एक मनोवैज्ञानिक, वित्त विभाग सचिव, कोचिंग सेंटर प्रतिनिधि और अभिभावक समिति के सदस्य।
सदस्य सचिव: उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव।
प्राधिकरण को सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां मिलेंगी, जिससे वह कोचिंग सेंटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकेगा।


