
संचालक मंडल से ऑडिट प्रस्ताव ले सकेंगी सहकारी सोसायटी






खुलासा न्यूज,बीकानेर। सहकारी सोसाईटियां वर्ष 2020-21 की ऑडिट हेतु अब 31 जुलाई तक संचालक मंडल ले सकेंगे प्रस्ताव, ऑनलाईन भी करना होगा।सहकारी सोसाईटियों की वित्तीय वर्ष 2020-21 के आंकडों की ऑडिट के लिए जुलाई माह तक प्रस्ताव लेने की छूट दे दी गई है। रजिस्ट्रार द्वारा अप्रैल माह से कोबिड-19 कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन के चलते राज्य की सहकारी समितियों द्वारा ऑडिट हेतु प्रस्ताव लेने की नियत तिथि 31जुलाई कर दी गई है।
राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम, 2003 के नियम 73(4) के प्रावधानानुसार प्रत्येक सोसाइटी का वित्तीय वर्ष के आगामी मई माह के अन्त तक या ऐसे समय तक जो रजिस्ट्रार द्वारा नियत किया जाए, लेखों की परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म को नियुक्त करना होता है, जिसकी सूचना रजिस्ट्रार को देनी होती है। यदि इस बढ़े हुए समय तक सोसाइटी संचालक मण्डल का प्रस्ताव लेकर लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म को नियुक्त नहीं करती है और इसकी सूचना संबंधित कार्यालय विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, बीकानेर को नहीं देती है तो उस समिति की ऑडिट हेतु विशेष लेखा परीक्षक द्वारा ऑडिटर नियुक्त अपने स्तर से उक्त तीनों पेनल में से कर दी जाएगी। सोसायटी को अपनी ऑडिट पूर्ण करवाकर ऑडिट रिपोर्ट की एक प्रति उप रजिस्ट्रार, बीकानेर एवं एक प्रति विशेष लेखा परीक्षक, बीकानेर को प्रस्तुत करनी होगी। ऑडिट हेतु प्रस्ताव को स्वंय सोसायटी द्वारा राज सहकार ऐप पर ऑनलाईन भी करना होगा।
जो समिति 30 सितम्बर 2021 तक ऑडिट पूर्ण कर नहीं करवाती है तो राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 28 के अंतर्गत समिति के संचालक मंडल को भंग करने की कार्रवाई हेतु अनुशंषा खंड कार्यालय को भिजवाई जावेगी और ऐसे संचालक मंडल के सदस्य अगले 06 वर्षो तक सहकारी सोसायटी का चुनाव नहीं लड पाऐगें।


