
CM अशोक गहलोत चिंतित, एक भी पॉजिटिव मिला तो 10 दिन के लिए क्लासरूम बंद होगा






कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने एक बार फिर नई गाइडलाइन जारी की है। अब स्कूल-कॉलेज में बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। स्कूलों को ऑफलाइन क्लासेस के साथ-साथ ऑनलाइन क्लास भी चलानी होगी।
स्कूल में होने वाली प्रार्थना सभा पर रोक लगा दी गई है। स्टाफ को बिना स्क्रीनिंग के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दोनों डोज लगवा चुका स्टाफ ही स्कूल आएगा।
बाहरी राज्यों के स्टूडेंट्स का आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। साथ ही, जांच रिपोर्ट आने तक उन्हें क्वारैंटाइन रखा जाएगा। किसी भी शिक्षण संस्थान में कोविड पॉजिटिव मिलने पर, वहां की क्लास 10 दिन के लिए बंद रखी जाएगी।
ऑनलाइन क्लासेज अनिवार्य
प्रबंधन बच्चों को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। सभी स्कूलों को ऑनलाइन क्लास चलानी होगी। 2 गज की दूरी और मास्क अनिवार्य होगा। भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम नहीं किए जा सकेंगे। बस, ऑटो और कैब ड्राइवर को 14 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवानी जरूरी होगी। हालात को देखते हुए फैसले लेने का अधिकार जिला कलेक्टर को दिया गया है।
पैरेंट्स की अनुमति जरूरी
सभी स्टूडेंट्स की ओर से अपने माता-पिता या पैरेंट्स से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा। तभी स्कूल में ऑफलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। कोई पैरेंट अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहता है, तो स्कूल उन पर अटेंडेंस का दबाव नहीं बना सकेंगे।
स्कूल स्टाफ और बच्चों की स्क्रीनिंग जरूरी
सभी स्कूल स्टाफ और बच्चों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। मेन गेट में एंट्री से लेकर एक्जिट तक कैम्पस, क्लासेज में सोशल डिस्टेंस जरूरी होगी। कैंटीन को अगले आदेशों तक बंद रखा जाएगा। क्लास रूम, फैकल्टी रूम को सैनिटाइज किया जाएगा। खिड़की दरवाजे खुले रखने होंगे।


