बच्चे चिकन कॉर्नर पर कर रहे थे काम बच्चों को करवाया मुक्त दुकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज

बच्चे चिकन कॉर्नर पर कर रहे थे काम बच्चों को करवाया मुक्त दुकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज

बच्चे चिकन कॉर्नर पर कर रहे थे काम बच्चों को करवाया मुक्त दुकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज
बीकानेर। बीकानेर में चिकन कॉर्नर पर करते बच्चे को मुक्त करवाया गया है। बाल मजदूरी करवाने पर दुकान मालिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामला सांगलपुरा क्षेत्र का है। पुलिस के मानव तस्करी प्रकोष्ठ के कॉन्स्टेबल राम निवास गोदारा ने बताया कि सांगलपुरा क्षेत्र में स्थित मामा बीएस चिकन कॉर्नर पर एक बच्चे से काम करवाया जा रहा था। इस बच्चे की उम्र में नियमानुसार काम करवाना अपराध है। इस आशय की शिकायत मिलने के बाद मानव तस्करी प्रकोष्ठ को सौंपा गया था। प्रकोष्ठ के कॉन्स्टेबल रामनिवास गोदारा ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को मुक्त कराया। अब मामा बीएस चिकन कॉर्नर के मालिक के खिलाफ बालश्रम प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा जे.जे. एक्ट 2015 के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। इसी में भारतीय दंड संहिता की धाराओं को भी जोड़ा गया है। हालांकि चिकन कॉर्नर के मालिक का नाम एफआईआर में नहीं दिया गया है। बीकानेर में कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर बाल मजदूरी का काम होता है। आमतौर पर जो मजदूर काम करते हैं, उनके ही बच्चों को इन प्रतिष्ठानों में काम पर रख लिया जाता है। पुलिस ने बाल श्रम रोकने के लिए एक प्रकोष्ठ बनाया हुआ है लेकिन कभी कभार ही मामला दर्ज होता है।

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