
बीकानेर: दो से अधिक संतान की शिकायत पर डेयरी अध्यक्ष र्नियोग्य, इन तथ्यों के आधार पर निकाले आदेश






बीकानेर: दो से अधिक संतान की शिकायत पर डेयरी अध्यक्ष र्नियोग्य, इन तथ्यों के आधार पर निकाले आदेश
बीकानेर। दो से अधिक संतान की शिकायत के बाद उरमूल डेयरी के अध्यक्ष नोपाराम जाखड़ को राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (आरसीडीएफ) की मैनेजिंग डायरेक्टर (एमडी) ने र्नियोग्य घोषित कर दिया है। नोपाराम के खिलाफ सिंजगुरु, पंचायत समिति नांवा के निवासी बंशीलाल ने दो से अधिक संतान होने का आरोप लगाते हुए वर्ष 2021 में आरसीडीएफ में वाद दायर करवाया था। जिसमें बंशीलाल ने लिखा कि नोपाराम ने अपनी तीसरी संतान के तथ्यों को छिपाकर चुनाव लड़ा और अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। आरसीडीएफ ने अपनी जांच में तीन संतान के तथ्यों को सही मानते हुए डेयरी अध्यक्ष नोपाराम को र्नियोग्य घोषित कर दिया। नोपाराम ने हाईकोर्ट में अपील की और डेयरी अध्यक्ष को दोबारा सुनवाई का मौका देने की बात कही। इस बीच डेढ़ साल का समय बीत गया। 12 अगस्त को आरसीडीएफ की एमडी सुषमा अरोड़ा ने नोपाराम को र्नियोग्य घोषित करने संबंधी आदेश दिए। डेयरी अध्यक्ष नोपाराम द्वारा तथ्यों को छिपाने के आरोप में परिवादी बंशीलाल ने बीछवाल थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। जाखड़ का कहना है कि मैंने जो तथ्य पेश किए हैं वो सच है। अब आरसीडीएफ ने जो आदेश निकाला है उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिवादी बंशीलाल ने आरसीडीएफ को दिए साक्ष्य में बताया कि नोपाराम के कुल तीन संतान है, लेकिन उसने चुनाव घोषणा पत्र में दो संतान का जिक्र किया। परिवादी ने बताया कि डेयरी अध्यक्ष नोपाराम ने अपने एक लड़के और लड़की के बारे में बताया, लेकिन तीसरी संतान को अपने साले की होना बताते हुए गोदनामे से लेना बताया। आरसीडीएफ की जांच में तीसरी संतान के तथ्यों को सही मानते हुए डेयरी अध्यक्ष के खिलाफ आदेश जारी किए।


