
25 नवम्बर को भी प्रिंट मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापन का अधिप्रमाणन अनिवार्य






बीकानेर। विधानसभा चुनाव 2023 के तहत 25 नवम्बर को अभ्यर्थी व राजनीतिक दलों द्वारा प्रिंट मीडिया में प्रकाशित करवाए जाने वाले समस्त राजनीतिक विज्ञापनों का अनिवार्य रूप से अधिप्रमाणन करवाना होगा।
संबंधित व्यक्ति प्रिंट मीडिया में विज्ञापन अधिप्रमाणित करवाने के लिए शुक्रवार को दोपहर 4 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के नियमानुसार मतदान दिवस को भी प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों के लिए मीडिया मॉनिटरिंग एवं सर्टिफिकेशन कमेटी (एमसीएमसी) से विज्ञापन का पूर्व प्रमाणन करवाना होगा। इसके लिए विज्ञापन प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि से पूर्व निर्धारित समय तक एमसीएमसी के समक्ष आवेदन करें। उन्होंने समाचार पत्रों से अपने यहां इन दलों व अभ्यर्थियों के चुनाव प्रचार से जुड़े विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व अधिप्रमाणन की प्रति लेना सुनिश्चित करने व इस कार्य में सहयोग करने की अपील की।


