
बीकानेर: थाने के इन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे जरूरी, आमजन भी ले सकेंगे सीसीटीवी की फुटेज





बीकानेर: थाने के इन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे जरूरी, आमजन भी ले सकेंगे सीसीटीवी की फुटेज
बीकानेर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रत्येक पुलिस थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी है। अब आमजन जरुरत पड़ने पर उसकी फुटेज भी ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि सभी पुलिस थानों में आवश्यक रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और ये कैमरे किसी भी सूरत में बंद नहीं होने चाहिए। इनकी रिकॉर्डिंग भी हार्डडिस्क में सुरक्षित रखनी होगी। अब आमजन भी जरुरत पड़ने पर पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज ले सकेंगे। इस संबंध में स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आईजी अजयपाल लांबा ने सभी जिलों में एसपी से कहा है कि वे पुलिस थानों के स्वागत कक्ष में डिस्प्ले करें जिसमें लिखा होगा कि ‘थाना कैमरे की नजर में है, नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक हो तो नागरिक थाने से दस्तावेज या सीसीटीवी फुटेज नियमानुसार प्राप्त कर सकते हैं।’
पुलिस थानों में यह प्रिंट या डिजिटल डिस्प्ले किया जाएगा। पुलिस थानों के मुख्य द्वार, सभी प्रवेश और निकासी की रास्ते, सभी लॉकअप, गलियारे, लॉकी, स्वागत कक्ष सीसीटीवी कैमरों की नजरों में रहने जरूरी हैं। इन स्थानों की फुटेज बिल्कुल साफ आनी चाहिए। एसपी को इस संबंध में मॉनिटरिंग करनी होगी। गौरतलब है कि पुलिस थानों में आमजन के साथ बदसलूकी या प्रताड़ित करने की घटनाएं सामने आती हैं। इस संबंध में शिकायतें भी होती रहती हैं। ऐसी किसी भी स्थिति की वास्तविकता पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

