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एडवोकेट गोवर्धन सिंह पर मुकदमों का मामला : राष्ट्रीय मानवाधिकार ने माना प्रताडऩा और दुर्भावना की मंशा से हुई FIR

खुलासा न्यूज़, बीकानेर। एडवोकेट गोवर्धनसिंह पर मुकदमों के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार ने माना है कि प्रताडऩा और दुर्भावना की मंशा से एफआईआर हुई है। साथ ही आईजी क्राइम की जांच ने भी पुलिस अधिकारियों द्वारा दुर्भावनापूर्ण और प्रताडऩा के लिए की गई एफआईआर माना है। मानवाधिकार ने 6 सप्ताह में जवाब देने की बात कहते हुए लिखा कि क्यों नहीं आरोपी लोकसेवक एक लाख राशि दे, क्योंकि गोवर्धनसिंह के मानवाधिकारों का द्वेषतापूर्ण हनन किया। बता दें कि एडवोकेट गोवर्धनसिंह पर वर्ष 2010 में नयाशहर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था।

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