10 साल पुराने डीजल के सभी वाहनों का पंजीकरण कर रही रद्द - Khulasa Online 10 साल पुराने डीजल के सभी वाहनों का पंजीकरण कर रही रद्द - Khulasa Online

10 साल पुराने डीजल के सभी वाहनों का पंजीकरण कर रही रद्द

नई दिल्ली, पीटीआइ। नए साल में दिल्ली सरकार 10 साल पुराने अपने यहां पंजीकृत सभी डीजल वाहनों का पंजीकरण रद कर देगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुपालन में ऐसा किया जा रहा है। अपने यहां रजिस्ट्रेशन रद करने के बाद वो ऐसे वाहन मालिकों को एक एनओसी जारी कर देगी जिससे वो अपनी इस पुरानी गाड़ी को ले जाकर प्रदेश के किसी अन्य हिस्से में उसका रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे।
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बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ही एनजीटी ने पहले ऐसा आदेश जारी किया था, अब सरकार को उस पर अमल करना है। इसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से भी पहल की गई है। हालांकि, दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा इस सप्ताह के शुरू में जारी एक आदेश के अनुसार, डीजल वाहनों के लिए कोई एनओसी जारी नहीं किया जाएगा, जिन्होंने इसके लिए आवेदन करने की तारीख को 15 साल या उससे अधिक समय पूरा कर लिया है।
इससे पहले एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद करने के अपने आदेश में संशोधन करने से इनकार कर दिया है। एनजीटी अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उनके आदेश के खिलाफ अपील को उच्चतम न्यायालय पहले ही खारिज कर चुका है। जो वाहन इस दायरे में आ रहे होंगे उनको सडक़ से हटाना होगा या फिर वाहन स्वामी अपने इस वाहन का एनओसी लेकर उसे दूसरे प्रदेश में ले जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। पहले डीजल के वाहनों को हटाने के बाद सरकार पेट्रोल के 15 साल पुराने वाहनों का भी रजिस्ट्रेशन रद करने की दिशा में कदम उठाएगी। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं।
मालूम हो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण और चलने पर प्रतिबंध से संबंधित निर्देश जारी किए हैं। जुलाई 2016 में एक आदेश में, ट्रिब्यूनल ने कहा कि 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के पंजीकरण के लिए उनके निर्देश का प्रभावी ढंग से और बिना किसी चूक के अनुपालन किया जाएगा।

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