
राजस्थान में जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाओं के भवनों पर चलेगा बुलडोजर, 25 लाख तक लगेगा जुर्माना





राजस्थान में जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाओं के भवनों पर चलेगा बुलडोजर, 25 लाख तक लगेगा जुर्माना
जयपुर। राजस्थान में अब लालच देकर या डरा-धमकाकर धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाओं पर बुलडोजर एक्शन का कानून बनने जा रहा है। पहली बार बुलडोजर एक्शन को कानूनी जामा पहनाया जा रहा है। धर्मांतरण विरोधी बिल में गलत तरीके से धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाओं के भवनों को सील करने और तोड़ने का प्रावधान किया गया है।
‘प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2025’ को नए सिरे से विधानसभा में रखा जा चुका है। यह बिल मंगलवार को विधानसभा में बहस के बाद पारित हो सकता है। धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाओं के भवनों पर बुलडोजर एक्शन तभी होगा, जब उनमें नियमों का उल्लंघन हुआ हो या अतिक्रमण करके बनाई गई हों। स्थानीय निकाय और प्रशासन जांच के बाद ही बुलडोजर चलाएंगे।
धर्मांतरण विरोधी बिल के प्रावधानों के मुताबिक, अगर किसी जगह पर सामूहिक धर्म परिवर्तन होता है तो वहां उस संपत्ति को तोड़ा जा सकेगा। जिस भवन में सामूहिक धर्म परिवर्तन हुआ है, उसे प्रशासन जब्त करेगा।


