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राजस्थान/ शादी में शामिल होने के लिए दोनों डोज अनिवार्य

कोरोना के केस बढ़ने के साथ ही राजस्थान में शुक्रवार से गाइडलाइन की पाबंदियां लागू हो गई हैं। शादी समारोह से लेकर हर सार्वजनिक इवेंट में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। खास यह भी है कि शामिल वही लोग होंगे, जिन्होंने दोनों डोज लगवा ली है। बिना वैक्सीन की डबल डोज लगाए अगर कोई ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होता है तो आयोजक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जिला प्रशासन शादी से लेकर हर इवेंट की निगरानी के लिए वीडियोग्राफी कराएगा।

गृह विभाग ने जुर्माने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। शादी समारोह की सूचना राजस्थान सरकार के ऑनलाइलन पाेर्टल पर देनी होगी। बिना सूचना दिए शादी समारोह में मेहमान बुलाने या 100 से ज्यादा मेहमान शामिल होने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। सरकार ने 7 जनवरी से नई गाइडलाइन लागू की है।

हर सार्वजनिक इवेंट के लिए वैैक्सीन की डबल डोज अनिवार्य
गृह विभाग की अधिसचूना के अनुसार, अब शादी समारोह से लेकर हर सार्वजनिक इवेंट (राजनीतिक, धार्मिक और सामा​जिक आयोजन, रैलियां, मनोरंजन से जुड़े इवेंट, धरने-प्रदर्शन) में वैक्सीन की डबल डोज वालों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। ऐसा नहीं होने पर इवेंट के आयोजक पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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