
काला हिरण शिकार केस में सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली की मुश्किलें बढ़ीं, हाईकोर्ट पहुंची सरकार






खुलासा न्यूज नेटवर्क। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में काले हिरण के शिकार मामले में लीव-टू-अपील पर सुनवाई हुई। इसमें एक्टर सैफ अली खान, एक्ट्रेस तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदालत ने मामले को अन्य संबंधित केसों के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।
एडवोकेट महिपाल विश्नोई के अनुसार, 1 अक्टूबर 1998 को जोधपुर के कांकाणी गांव में फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान काले हिरण का शिकार किया गया था। प्रकरण में ट्रायल कोर्ट ने 5 अप्रैल 2018 को अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में सह आरोपी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।
राज्य सरकार की अपील में ट्रांसफर पिटीशन की अनुमति और एक्टर सलमान खान की सजा से जुड़े मामले को भी शामिल किया जाएगा। मामले की सुनवाई 28 जुलाई को होगी, जिसमें सभी संबंधित केसों पर एक साथ सुनवाई होगी।


