बीकानेर : उल्लंघन पड़ा महँगा, विक्रेताओं के काटे चालान - Khulasa Online बीकानेर : उल्लंघन पड़ा महँगा, विक्रेताओं के काटे चालान - Khulasa Online

बीकानेर : उल्लंघन पड़ा महँगा, विक्रेताओं के काटे चालान

बीकानेर । माह के अंतिम दिन को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कोटपा एक्ट 2003 के उल्लंघनकर्ताओं पर चालान काटने की कार्यवाही की। रविवार को विभाग द्वारा सार्वजनिक स्थानों की पड़ताल कर दुकानों, संस्थानों व व्यक्तियों पर एक्ट की धारा 4, 5 व 6  के तहत चालान काटे गए। सीएमएचओ डॉ. सुकुमार कश्यप ने बताया कि एक्ट की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर चालान किया गया जबकि धारा 6 बी के तहत विद्यालयों के 100 गज दायरे में सिगरेट बेचने वाले पर चालान किया गया तथा नाबालिकांे को तम्बाकू उत्पाद न बेचने का होर्डिंग ना लगाने वालों पर धारा 6 ए के तहत चालान किये गए। धारा 5 के तहत तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन भी हटवाए गए। सभी तम्बाकू विक्रेताओं को समझाइश कर प्रेरित किया गया। उन्हें कोटपा एक्ट के प्रावधान समझाते हुए स्पष्ट किया कि धारा 7 के तहत खुली सिगरेट बेचना भी अपराध है। कोई तम्बाकू उत्पाद किसी नाबालिक को दिखना नहीं चाहिए लिहाजा कोई उत्पाद बाहर की तरफ प्रदर्शित होना धारा 6 बी के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

error: Content is protected !!
Join Whatsapp 26