बीकानेर- तीन आरोपियों को तीन वर्ष का कारावास

बीकानेर- तीन आरोपियों को तीन वर्ष का कारावास

खुलासा न्यूज़, बीकानेर। लाठी-सरियों से मारपीट करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने तीन वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश नायक ने मामले की सुनवाई करते हुए सांवतसर निवासी मुल्जिम रिछपाल पुत्र भंवरलाल बिश्नोई, जोधपुर जिले के पडि़हाल निवासी जगदीश पुत्र बीरबलराम बिश्नोई व सांवतसर निवासी जयप्रकाश पुत्र धन्नाराम बिश्नोई को दोषी करार देकर धारा 323/34 के तहत छह माह का साधारण कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया है। अदम अदायगी एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 325/34 में सभी मुल्जिमों को दोषी करार देकर तीन वर्ष का साधारण कारावास व दस हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया है। अदम अदायगी छह माह का कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन अधिकारी गजेन्द्रसिंह राठौड़ ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए 11 गवाहान के बयान न्यायालय में परीक्षित करवाये तथा 14 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये। परिवादी पक्ष की ओर से एड. बिहारीसिंह राठौड़ ने भी पैरवी की।

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