
बीकानेर : जीप चुराने वाले आरोपी को तीन साल की सजा





बीकानेर। अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 की न्यायाधीश निधि बेनीवाल ने जीप चुराने के मामले में एक आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है। सहायक लोक अभियोजन अधिकारी सविता ने बताया कि अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 ने आरोपी सीताराम पुत्र डालूराम को तीन साल की सजा सुनाई। अपराध अंतर्गत 379 भादस को संदेह से परे केवल मात्र अभियुक्त सीताराम के विरूद्ध ही साबित हुआ जबकि अन्य दो अभियुक्तगण मेवाराम एवं प्रेमकुमार के विरूद्ध आरोपित को संदेह से परे साबित करने बाबत कोई साक्ष्य नहीं मिले, ऐसे में इन्हे दोषमुक्त किया गया। ज्ञात रहे कि आरोपी सीताराम ने 25 मार्च 1998 की रात्रि करीब 8.40 पीएम वाके पीबीएम अस्पताल परिसर में शंकरलाल की आधिपत्य की जीप नं. आरजे 07 सी 1279 को बेईमानीपूर्वक चोरी की व उक्त जीप को चोरी की संपत्ति जानते हुए अपने सचेतन कब्जे में रखा।

