बीकानेर/ प्लॉट का झांसा देकर लाखों रुपए हड़पने वाले आरोपी को तीन वर्ष की सजा - Khulasa Online बीकानेर/ प्लॉट का झांसा देकर लाखों रुपए हड़पने वाले आरोपी को तीन वर्ष की सजा - Khulasa Online

बीकानेर/ प्लॉट का झांसा देकर लाखों रुपए हड़पने वाले आरोपी को तीन वर्ष की सजा

– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनाया फैसला
– वर्ष 2017 का है मामला, दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया
खुलासा न्यूज, बीकानेर। चार वर्ष पूर्व प्लॉट का झांसा देकर लाखों रुपए हड़पने के मामले में आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार सोनी की अदालत ने तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है। परिवादी की तरफ से पैरवी एडवोकेट जगदीश ज्याणी (बज्जू)द्वारा की गई। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतेगा। अभिुक्त किशनाराम पुत्र दयालराम निवासी नापासर हाल वैष्णोंधाम के पीछे इन्द्रमणी कॉलोनी थाना जेएनवीसी बीकानेर को धारा 420 आईपीसी के दोषस्द्धि आरोप के लिए तीन वर्ष के कारावास से दण्डित किया है।

यह है मामला
परिवादी सुनील कुमार ने जेएनवीसी थाने में इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि किशनाराम उसका पड़ोसी होने के कारण जान पहचान थी। किशनाराम उसके पास आया और सस्ती कीमत में अच्छा प्लॉट देने का विश्वास दिलाकर इन्द्रमणी कॉलोनी में 450 वर्गगज का प्लॉट दिखाया जिसकी कीमत 4.5 लाख रुपए बताई। किशनाराम ने उक्त प्लॉट स्वयं का खरीदशुदा होना बताकर उसे विश्वास में लिया। इस प्लॉट को 4.5 लाख रुपए देकर किशनाराम ने इकरारनामा कर हस्ताक्षर कर दिए। 29 दिसम्बर 2016 को वह उक्त प्लॉट में मकान हेतु बजरी व ईन्ट डालने गया तो वहां गोविन्द सिंह जो गवाह से अलग व्यक्ति है, ने प्लॉट में बजरी डालने से मना कर दिया और प्लॉट अपना खातेदारी होना बताया जिस पर किशनाराम को बताने पर वह नाराज हो गया और प्लॉट देने से इंकार हो गया और कहा कि कोई प्लॉट व पैसे नहीं है। इस प्रकार किशनाराम ने उसे प्लॉट का झांसा देकर साढे चार लाख रुपए हड़प कर लिए और अब देने से साफ इंकार कर दिया। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त किशनाराम के विरूद्ध धारा 420, 406 आईपीसी में चालान कोर्ट में पेश किया।

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