
बीकानेर पोक्सो कोर्ट जज देवेन्द्र सिंह ने सुनाया फैसला, बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा






खुलासा न्यूज़, बीकानेर। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने मंगलवार को दस साल की सजा सुनाई है। फैसला सुनात हुए पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध अत्यधिक क्रूर और समाज को झकझोर देने वाला है। लूनकरणसर थाने में 19 सितम्बर 2016 को धारा 376, 342 व पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने अपराधी विजय उर्फ ब्रजलाल जाट निवासी सुरनाना को दस साल की सजा सुनाई है और बीस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट तेजकरण राठौड़ ने की।
पीपी सुभाष साहू ने बताया कि इस प्रकरण में 19 सितम्बर 2016 को पीडि़त बच्ची के दादा ने लूनकरणसर थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी पौती जो घर से खाना लेकर खेत जा रही थी। बीच रास्ते में विजय उर्फ ब्रजलाल जाट निवासी सुरनाना मिला और जबरदस्ती बलात्कार किया। पुलिस अनुसंधान के बाद प्रकरण न्यायालय में आया। न्यायालय में सुनवाई ह़ुई। जहां आज पोक्सो कोर्ट के जज देवेन्द्र सिंह नागर ने फैसला सुनाते हुए आरोपी विजय उर्फ ब्रजलाल जाट निवासी सुरनाना को धारा 376, 342 व पॉक्सो एक्ट के जुर्म में 10 साल के कारावास की सजा सुनाई ।


