बीकानेर पोक्सो ने सुनाया निर्णय : नाबालिग के अपहरण और बलात्कार मामले में दुष्कर्मी को दस साल की सजा

बीकानेर पोक्सो ने सुनाया निर्णय : नाबालिग के अपहरण और बलात्कार मामले में दुष्कर्मी को दस साल की सजा

– विशेष न्यायालय लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) ने सुनाई सजा
– विशिष्ट लोक अभियोजक एड. सुभाष साहू ने न्यायालय में रखा मजबूती से पक्ष, 18 गवाहों के करवाए बयान, न्यायालय ने सुनाया निर्णय
खुलासा न्यूज, बीकानेर। बीकानेर जिले में विशिष्ट न्यायालय पोक्सो के न्यायाधीश देवेन्द्र सिंह नागर ने नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के मामले में अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए अर्थदण्ड आदेश भी दिया गया है। उक्त प्रकरण में विशिष्ट लोक अभियोजक एड. सुभाष साहू ने न्यायालय के समक्ष 18 गवाहों के बयान करवाकर मजबूती से पक्ष रखा। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

यह है पूरा मामला
विशिष्ट लोक अभियोजक सुभाष साहू ने बताया कि गंगाशहर थाने में १८ जनवरी 2018 को 12.6 वर्षीय नाबालिग को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा आईपीसी की धारा 363, 366 भादसं में दर्ज हुआ था। आरोपी धीरेन्द्रसिंह पुत्र सत्येन्द्र सिंह निवासी आजमगढ़ उत्तरप्रदेश जो कि नााबलिग को अपहरण कर अहमदाबाद ले गया यहां पर उससके साथ जबरन बलात्कार किया। इस मामले में पुलिसने बालिका को अहमदाबाद में दस्तयाब कर मुल्जिम धीरेन्द्र को गिरफ्तार किया। प्रकरण में पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ पोक्सो न्यायालय में चालान पेश किया। पत्रावली में साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी धीरेन्द्र को दोषी माना। इसके बाद अभियुक्त को आज यानि बुधवार को 10 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

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