बीकानेर सं./ चाचा की हत्या करने के आरोपी भतीजे को आजीवन कारावास

बीकानेर सं./ चाचा की हत्या करने के आरोपी भतीजे को आजीवन कारावास

खुलासा न्यूज़ । हनुमानगढ़ में चाचा की हत्या करने के आरोपी भतीजे को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी युवक बिंटू निवासी मीरा कॉलोनी, हनुमानगढ़ टाउन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोपी ने उस्तरे से गला रेतकर अपने चाचा की हत्या की थी। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक रिछपाल सिंह चहल ने पैरवी की।

अपर लोक अभियोजक रिछपाल सिंह चहल ने बताया कि मुकेश कुमार पुत्र गोपीराम धानक निवासी मीरा कॉलोनी, हनुमानगढ़ टाउन ने 3 सितम्बर 2019 को टाउन पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि बिंटू उर्फ बिंटीया उसका बड़ा भाई है जो शादीशुदा है। बिंटू की पत्नी करीब 1 साल पहले छोड़कर अपने पीहर चली गई। 2 सितम्बर 2019 को उसका चाचा सुभाष निवासी गांव ढालिया उसने मिलने के लिए मीरा कॉलोनी स्थित घर आया हुआ था। रात को खाना खाने के बाद उसका भाई बिंटू और चाचा सुभाष दोनों मकान की छत पर सो गए। वह रात को मजदूरी कर देरी से घर आया। उस समय उसके चाचा सुभाष और भाई बिंटू छत पर सो रहे थे। वह भी खाना खाकर घर के आंगन में सो गया।

3 सितम्बर 2019 को सुबह करीब 5 बजे छत पर चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो वह छत पर गया। उसने देखा कि उसका भाई बिंटू उसके चाचा पर चाकू से गले और सिर पर वार कर रहा था। उसे देखकर बिंटू छत से नीचे उतरकर बाहर गली में भाग गया। उसने शोर मचाया। उन्होंने चारपाई पर पड़े चाचा सुभाष को संभाला तो उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 20 गवाह पेश किए और 45 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद न्यायालय अपर जिला एवं सेशन संख्या एक के न्यायाधीश पलविन्द्र सिंह ने शुक्रवार को आरोपी बिंटू उर्फ बिंटीया को आईपीसी की धारा 302 में आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा।

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