
बीकानेर: महिला से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर लाश नहर में फेंकी थी, दो आरोपियों को दोषी मानकर सुनाई ये सजा







बीकानेर: महिला से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर लाश नहर में फेंकी थी, दो आरोपियों को दोषी मानकर सुनाई ये सजा
बीकानेर। महिला उत्पीड़न न्यायालय की पीठासीन अधिकारी रैना शर्मा ने एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या कर लाश को नहर में फेंकने के सनसनी खेज मामले में दो आरोपियों को दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को 1.40 लाख रुपए अर्थदंड भी भुगतना होगा। यह राशि जमा नहीं कराई तो 21 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 5 मई, 20 को बीछवाल थाना पुलिस को हुसंगसर के पास नहर में एक महिला की निर्वस्त्र हालत में लाश मिली थी। पुलिस ने मर्ग दर्ज की। मामले की जांच की तो सामने आया कि उसका अपहरण कर नहर के पास सामूहिक दुष्कर्म किया गया और रस्सी से गला घोंट हत्या कर लाश को निर्वस्त्र हालत में ही नहर में फेंकी दी गई। सात मई, 20 को दुष्कर्म और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस ने वारदात में शामिल जामसर में रीको फार्म हाउस की सड़क नंबर 3 पर रहने वाले आमीन जोईया और रावतसर रोड पर कालू चूना फैक्ट्री निवासी हासिब उर्फ हासिम को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश कर दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को दोषी माना और प्रत्येक को आजीवन कारावास व 1.40 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर उन्हें 21 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभिोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 12 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभिोजक शिव ंकर स्वामी ने की।


