बीकानेर: 12 साल पहले घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले को कठोर कारावास

बीकानेर: 12 साल पहले घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले को कठोर कारावास

बीकानेर: 12 साल पहले घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले को कठोर कारावास

बीकानेर। अपर सत्र न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न मामले) ने 12 साल पहले नोखा के एक गांव में रात को घर में घुसकर महिला की लज्जा भंग करने के आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास और 26 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीड़िता की ओर से 15 नवंबर, 13 को नोखा पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई थी कि 14 नवंबर को वह अपने गांव के झोंपड़े में परिवार के साथ सो रही थी। इस दौरान रात को 11-12 बजे तालरियादास निवासी विजयपाल खिड़की से कूदकर अंदर घुसा और दुष्कर्म का प्रयास किया। उसने शोर मचाया तो मुंह दबा दिया। इस दौरान दादी जाग गई और लाइट जलाकर देखा तो आरोपी दुष्कर्म का प्रयास कर रहा था।

दादी ने बीचबचाव किया तो आरोपी ने दादी के हाथ पर दांतों से काट लिया। शोर सुनकर घर के अन्य लोग जाग गए और मौके पर पहुंच गए। पड़ोसी भी पहुंच गए और पुलिस को फोन किया गया। पुलिस आरोपी को मौके से पकड़कर ले गई। मामले की जांच की और कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चालान पेश कर दिया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई कर आरोपी को दोषी माना और उसे तीन साल के कठोर कारावास व 26 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर आरोपी को साढ़े तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 17 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी एपीपी राजपालसिंह राठौड़ ने की।

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