बीकानेर: लोन की रिपोर्ट के बदले पटवारी ने ली थी रिश्वत, 3 साल का कारावास

बीकानेर: लोन की रिपोर्ट के बदले पटवारी ने ली थी रिश्वत, 3 साल का कारावास

बीकानेर: लोन की रिपोर्ट के बदले पटवारी ने ली थी रिश्वत, 3 साल का कारावास
बीकानेर। भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पृथ्वीपालसिंह ने किसान के केसीसी लोन की रिपोर्ट करने के बदले 10 हजार रुपए की रिश्वत लेने वाले पूनरासर के तत्कालीन पटवारी को तीन साल के कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। पूनरासर निवासी राजूनाथ ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को शिकायत की थी कि उसकी मां सुरजा देवी के नाम से 16 बीघा जमीन थी। मां ने उसे और भाई काननाथ को जमीन बांट दे दी। दोनों भाइयों के नाम इंतकाल चढ़ाने के लिए पटवारी को कागजात दिए। जमीन का रिकॉर्ड में बंटवारा नहीं कराया था। जमीन पर केसीसी लोन के लिए बैंक में पता किया तो इसके लिए पटवारी की भूमि से संबंधित रिपोर्ट मांगी गई। इसके लिए पूनरासर हल्के के पटवारी रामवतार जाट से मिला तो उसने 15,000 रुपए रिश्वत मांगी। शिकायत पर ब्यूरो ने 21 जुलाई, 20 को सत्यापन करवाया जिसमें पटवारी ने 11,000 रुपए में सौदा तय हो गया। उसके बाद 23 जुलाई, 20 को ब्यूरो ने श्रीडूंगरगढ़ के गिरदावर भवन में पटवारी रामवतार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया था। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद पटवारी को दोषी माना और उसे तीन साल के कारावास व 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी सहायक निदेशक अभियोजन शरद ओझा ने की।

 

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