
पुलिस अधीक्षक हमारे, हम चाहेंगे वैसा होगा, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती






-पीडि़ता ने बीछवाल थाने में दर्ज कराया मामला, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हो कार्रवाई
बीकानेर। युवती के साथ पहले सोशल मीडिया पर दोस्ती और बाद में शादी का झांसा देकर होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का हाईप्रोफाइल मामला रविवार रात को शहर के बीछवाल थाने में दर्ज हुआ है। यह मामला शहर के प्रमुख सर्राफा व्यवसायी सनातन सोनी पुत्र स्व. बजरंग सोनी के खिलाफ दर्ज हुआ है। उधर यह मामला दर्ज होने के बाद आरोपी की मां की ओर से नयाशहर थाने में सोमवार तड़के युवती के खिलाफ काउंटर एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया है कि युवती ने जबरन शरीरिक संबंध कायम किए हैं।
एफआईआर दर्ज नहीं कर फंसे एसएचओ व एसपी
जब पीडि़ता बीछवाल थाने पहुंची तो बिना रिपोर्ट दर्ज किए टरका दिया गया। थाने में मामला दर्ज नहीं करने पर पीडि़ता पुलिस अधीक्षक प्रहलादसिंह कृष्णियां के पास पहुंची और परिवाद दिया लेकिन फिर भी मामला दर्ज किया गया। इसके बाद पीडि़ता जयपुर पहुंच कर पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर के समक्ष गुहार लगाई। पुलिस महानिदेशक के हस्तक्षेप के बाद मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के नाम पर पीडि़ता को धमकाते आरोपी
एफआईआर के अनुसार सनातन सोनी ने कहा कि उसके पिता बजरंग सोनी के खिलाफ भी २० महिलाओं ने ब्लात्कार के मामले दर्ज कराए थे लेकिन पुलिस में हमारी सेटिंग होने से कुछ नहीं बिगड़ा। उनके छह पत्नियां है। एफआईआर के अनुसार सतनानत के चाचा शिव पुत्र किशनलाल सोनीे ने पीडि़ता को यह कहकर धमकाया कि कहा कि बीकानेर पुलिस अधीक्षक प्रहलादसिंह कृष्णियां को हम जैसा कहते हैं वह वैसा ही करते हैं। तेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराकर जेल भिजवा देंगे। पुलिस में शिकायत की तो तुझे हनी ट्रेप के मामले में फंसवा देंगे।
पीडि़ता ने यह दी रिपोर्ट
आरोपी सनातन के साथ २४ अक्टूबर को सोशल मीडिया के मार्फत दोस्ती हुई। इसके बाद दोनों के बीच अक्सर बातचीत होती। आरोपी ने पीडि़ता से शादी करने का प्रस्ताव रखा। आरोपी उसे एक-दो बार होटल ले गया। पिछले दिनों आरोपी उसे करणीनगर स्थित एक होटल ले गया, जहां उसने अपने एक दोस्त से मिलवाया। उसके बाद एक दिन और उसे होटल ले गया और वहां उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म दिया।
आरोपी ने दर्ज कराई काउंटर एफआईआर
सनातन सोनी के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद सनानत सोनी की मां ने नयाशहर थाने में देररात दो बजकर ४० मिनट पर युवती के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि युवती ने खुद शारीरिक संबंध कायम किए हैं। यह अपने आप में ही बीकानेर में पहला मामला है।
पुलिस पर साबित होते आरोप
आरोपी व उसके चाचा पर पीडि़ता की ओर से लगाए गए आरोपों को पुलिस ने काफी हद तक साबित भी किया है। पीडि़ता बीछवाल पुलिस और पुलिस अधीक्षक के पास मामला दर्ज कराने के लिए परिवाद लेकर गई लेकिन पुलिस ने दर्ज नहीं किया। आखिरकार पीडि़ता को पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आरपी मेहरड़ा के समक्ष गुहार लगानी पड़ी। इसके बाद मामला दर्ज हुआ। वहीं दूसरी ओर इस मामले की जांच भी बीछवाल थानाधिकारी ही कर रहे हैं। पीडि़ता ने जिन पर मुकदमा दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया है वहीं अब अपने आरोपों की जांच खुद करेंगे।
पीडि़ता का यह भी आरोप
पीडि़ता ने आरोपी सनातन सोनी, उसके चाचा शिव सोनी एवं उसके दोस्त के अलावा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पुलिस अधिकारियों पर भी अपराध में सहयोग करने का आरोप लगाया। पीडि़ता ने राजस्थान पुलिस की धारा ३१ के तहत ब्लात्कार के अपराध की सूचना पर भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्रवाई करने की गुहार लगाई।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ललिता कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी मामले में दृष्टांत जारी किया है कि पुलिस अधिकारियों को गंभीर मामलों में प्रथम सूचना तुरंत दर्ज करना आवश्यक है। कुछ विशेष मामलों में प्रारंभिक जांच की जा सकती है। इसके लिए विशेष गाइडलाइन जारी की गई है। बीकानेर का यह प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की सरासर अवहेलना है। संबंधित दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई संस्थित होनी चाहिए।
शैलेष गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता
-साभार पत्रिका


