बीकानेर: निगम में निर्वाचित बोर्ड समाप्त … अब आमजन को हो रही है ये परेशानी

बीकानेर: निगम में निर्वाचित बोर्ड समाप्त … अब आमजन को हो रही है ये परेशानी

बीकानेर: निगम में निर्वाचित बोर्ड समाप्त … अब आमजन को हो रही है ये परेशानी

बीकानेर। नगर निगम में निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। बोर्ड भंग होने से अब पार्षदों को मिली शक्तियां भी समाप्त हो गई हैं। ऐसे में पार्षदों के सत्यापन और हस्ताक्षरों से होने वाले कार्यों के लिए आमजन अधिकारियों के भरोसे हो गए हैं। सर्वाधिक परेशानी दस्तावेजों के सत्यापन में आ रही है। आमजन जन्म-मृत्यु पंजीयन सहित आवश्यक प्रमाण पत्रों के लिए अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर हो गया है। आमजन के लिए वार्ड पार्षद सर्व सुलभ होते हैं। वार्ड निवासी होने के कारण पार्षद प्रत्येक परिवार की जानकारी भी रखते हैं। किसी दस्तावेज के सत्यापन के लिए आमजन को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ता है। अपने वार्ड का निवासी होने के कारण पार्षद दस्तावेज सत्यापन करने में तत्परता भी रखते हैं। इसके विपरीत अधिकारियों के किसी दूसरे शहर का होने अथवा पार्षद जितनी पहचान नहीं होने के कारण दस्तावेजों के सत्यापन से बचना भी चाहते हैं।

इन दस्तावेजों में पार्षद का सत्यापन
आमजन से जुड़े अनेक दस्तावेजों के सत्यापन में पार्षद के हस्ताक्षर और मोहर को आवश्यक किया हुआ है। किसी बच्चे का घर पर जन्म होने अथवा किसी व्यक्ति की घर पर मृत्यु होने पर वार्ड पार्षद सत्यापन करते हैं। इसी प्रकार मूल निवासी , आय घोषणा, जाति प्रमाण पत्र, निवास स्थान, पासपोर्ट, नया राशन कार्ड बनवाना, आधार संशोधन सहित विभिन्न प्रकार के कार्यों से जुड़े दस्तावेजों में पार्षद के सत्यापन हस्ताक्षर और मोहर की अनिवार्यता की हुई है। हालांकि इनके साथ राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापन भी करवाने की व्यवस्था है।

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