बीकानेर- धोखे से पूजा के खाते में डलवा लिए लाखों रुपए, अब दोनों को तीन साल काटनी होगी जेल - Khulasa Online बीकानेर- धोखे से पूजा के खाते में डलवा लिए लाखों रुपए, अब दोनों को तीन साल काटनी होगी जेल - Khulasa Online

बीकानेर- धोखे से पूजा के खाते में डलवा लिए लाखों रुपए, अब दोनों को तीन साल काटनी होगी जेल

अभियोजन अधिकारी गजेन्द्रसिंह राठौड़ ने दी जानकारी

खुलासा न्यूज़, बीकानेर।  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नाम का दुरूपयोग कर धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को चार वर्ष का साधारण कारावास दो हजार रुपए का जुर्माने से दंडित किया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीकानेर ओम प्रकाश नायक ने मुल्जिम पूजा कुलश्रेष्ठ पत्नी मुकेश कुलश्रेष्ठ निवासी महावीर नगर कोटा व मुल्जिम राजीव कासनीवाल पुत्र निर्मल कुमार निवासी सदर बाजारी बूंदी को धारा 419 में दोषी करार देकर तीन वर्ष का साधारण कारावास व दो हजार जुर्माने से दंडित किया गया है व अदम अदायगी तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 420 के तहत मुल्जिमानों को चार वर्ष का साधारण कारावास व दो हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अदम अदायगी तीन माह कारवास व धारा 406 के दोषी करार देकर दो वर्ष का साधाराण कारावास व दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अदम अदायगी दो माह का कारावास तथा धारा 120 बी के तहत दोषी करार देकर एक वर्ष का साधारण कारावास व एक हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया। अदम अदायगी एक माह का साधारण कारावास इन मुल्जिमानों को भुगतना होगा।

अभियोजन अधिकारी गजेन्द्र  राठौड़ ने बताया कि परिवादी राजेन्द्र झाम्ब जिसकी मोर्डन मार्केट में कुमार एंटरप्राइजेज के नाम से बिल्डिंग मेटेरियल की दुकान है जिसमें मुल्जिमानों ने आपराधिक षडयंत्र करके जीवराज सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नाम का दुरूपयोग करके परिवादी के खाते से पूजा के खाते में 2 लाख 84 हजार 500 रुपए धोखाधड़ी से डलवा लिए। कोटगेट पुलिस थाना ने न्यायालय में चार्जशीट पेश की। अभियोजन अधिकारी गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए आठ गवाहान के बयान न्यायालय में परीक्षित करवाये तथा सात दस्तावेज प्रदर्शित करवाए।

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