बीकानेर : 13 साल बाद मासूम बच्ची को मिला न्याय, आरोपी को चार साल का कारावास

बीकानेर : 13 साल बाद मासूम बच्ची को मिला न्याय, आरोपी को चार साल का कारावास

– मासूम के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को चार साल का कारावास
खुलासा न्यूज़, बीकानेर। चार साल की मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के दोषी को न्यायालय ने चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत बनी पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने सुनाया। अपर लोक अभियोजक सुभाष सहू ने बताया कि न्यायालय ने श्रीडूंगरगढ़ में स्थित धीरदेसर चोटियान निवासी बलबीर उर्फ बीरबल पुत्र पूर्णाराम जाट को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 342 व 324 एवं धारा 7/8पोक्सो अधिनियम में अपराध में दोषी मानते हुए सश्रम 4 साल की सजा सुनाई।

यह है पूरा मामला
10 मई 2006 को श्रीडूंगरगढ़ में थाने में आरोपी श्रीडूंगरगढ़ में स्थित धीरदेसर चोटियान निवासी बलबीर उर्फ बीरबल पुत्र पूर्णाराम जाट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। मासूम बच्ची के पिता का आरोप था कि उसकी बेटी जो घर के पास ही हनुमानजी मंदिर गई थी। इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ अश्लील हरकतें की थी।

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