
बीकानेर हाउस की नहीं होगी कुर्की, सरकारी संपति है नगरपालिका नोखा का कोई संबंध नहीं





बीकानेर हाउस की नहीं होगी कुर्की, सरकारी संपति है नगरपालिका नोखा का कोई संबंध नहीं
जयपुर। दिल्ली की पटियाला हाउस की कॉमर्शियल कोर्ट-2 ने इंडिया गेट के पास स्थित बीकानेर हाउस के कुर्की आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह रोक राज्य सरकार की रिकॉल एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए लगाई। सरकार की ओर से पैरवी करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने कहा- बीकानेर हाउस राज्य सरकार की संपत्ति है।
जबकि मामला नोखा नगरपालिका के खिलाफ है। उसका बीकानेर हाउस से कोई संबंध नहीं है। डिक्री होल्डर मैसर्स एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड ने शपथ पत्र में बीकानेर हाउस के स्वामित्व का गलत दावा पेश किया है। उन्होंने बीकानेर हाउस से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड भी कोर्ट मे पेश किया।
बीकानेर हाउस की नहीं हो सकती कुर्की
सरकार की ओर से कहा गया- सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 60 के तहत बीकानेर हाउस कुर्की से मुक्त है। यह एक सरकारी संपत्ति है। इसका उपयोग सार्वजनिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता है।
बीकानेर हाउस में राजस्थान के मुख्यमंत्री का कार्यालय, राजस्थान हाईकोर्ट रजिस्ट्री और अतिरिक्त महाधिवक्ता सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यालय संचालित होते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण संपत्ति की कुर्की से सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। वहीं, कोर्ट ने कुर्की का एकतरफा आदेश दिया था। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन है।
7 दिन में पैसा जमा करा देंगे
आज सुनवाई के दौरान नोखा नगर पालिका की ओर से भी कहा गया कि बीकानेर हाउस उनकी संपत्ति नहीं है। उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया कि डिक्री राशि को सात दिनों के भीतर अदालत में जमा कर दिया जाएगा। कंपनी के पक्ष में पास अवॉर्ड को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। इस पर कोर्ट ने कुर्की आदेश पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई के लिए 7 जनवरी 2025 की तारीख तय की है।
यह था मामला
नोखा नगर पालिका और मैसर्स एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच विवाद होने पर मध्यस्थता हुई। इसमें मीडिएटर ने कंपनी के पक्ष में 50.57 लाख का भुगतान करने के लिए कहा।
नोखा नगर पालिका ने न तो कंपनी को राशि का भुगतान किया और न ही इस आदेश को चुनौती दी। इसके बाद कंपनी ने नवंबर 2023 में नोखा नगर पालिका के खिलाफ दिल्ली की कॉमर्शियल कोर्ट में याचिका दायर कर दी।
इस पर सुनवाई के दौरान नोखा नगर पालिका की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने 18 सितंबर 2024 को बीकानेर हाउस की कुर्की के आदेश जारी कर दिए।
महाराजा गंगा सिंह ने कराया था निर्माण
बीकानेर हाउस का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल के दौरान हुआ था। बीकानेर हाउस की स्थापत्य शैली मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान की है। शाही निवास के रूप में उपयोग में होने पर इसके ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन सुइट्स, निजी कमरे और अतिथि कमरे थे, जबकि महिलाओं के क्वार्टर, पहली मंजिल पर थे।
1947 में भारतीय स्वतंत्रता के समय, बीकानेर हाउस भारतीय शाही परिवारों के बीच कई महत्वपूर्ण बैठकों का स्थान था, जहां वो अपने भविष्य पर विचार-विमर्श करते थे। इसे 18 नवंबर 2015 को जनता के लिए खोल दिया गया। अब यह राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एक विश्व स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र है।


