बीकानेर : कोटगेट थाना क्षेत्र में गुंडागर्दी करनी पड़ी भारी, हुई सजा, पढि़ए पूरी खबर

बीकानेर : कोटगेट थाना क्षेत्र में गुंडागर्दी करनी पड़ी भारी, हुई सजा, पढि़ए पूरी खबर

बीकानेर। कोटगेट थाना क्षेत्र में रास्ता रोककर चाकू व सरियों से मारपीट करने वाले आरोपियों को आज न्यायलय ने जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार 6 दिसम्बर, 2007 को कोटगेट पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया। अभियोजन अधिकारी गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि ओमप्रकाश व अजय कुमार रानी बाजार रेल्वे क्रांसिग से निकलकर मरूधर होटल के पास पहुंचे तो आरोपियों ने उनका रास्ता रोककर मारपीट की और चाकू दिखाया। मंगलवार को न्यायालय ने उन्हें सजा सुनाकर जेल भेज दिया । मुल्जिम शिवदयाल, विजय शंकर, सुन्दरलाल, रमेश कुमार, कालू उर्फ राजकुमार को धारा 324, 323, 147, 148 आईपीसी में दोषी करार देते हुए धारा 323/149 आईपीसी में तीन माह का साधारण करावास व एक हजार अर्थदण्ड, धारा 324/149 आईपीसी में दो वर्ष का साधारण कारावास व 10,000/- अर्थदण्ड, धारा 147 आईपीसी में एक माह का कारावास व 500/- रुपये जुर्माना व धारा 148 आईपीसी में छ: माह का साधारण कारावास व 500/- रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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