
बीकानेर: पत्नी ने भरण-पोषण का केस वापस नहीं लिया तो पीटा, 3 साल जेल में रहेगा पति





बीकानेर: पत्नी ने भरण-पोषण का केस वापस नहीं लिया तो पीटा, 3 साल जेल में रहेगा पति
बीकानेर। देशनोक में पत्नी ने पति के खिलाफ भरण-पोषण का केस वापस नहीं लिया। गुस्साए पति ने घर पहुंचकर से मारपीट की। अब तीन साल जेल में रहना पड़ेगा। परिवादी की ओर से वर्ष, 14 में देशनोक थाना पुलिस को पर्चा बयान दिया था। पुलिस को बताया कि उसने पति पर भरण-पोषण का केस कर रखा है। 30 मई, 14 की रात को उसका पति शराब पीकर घर आया और भरण-पोषण का केस वापस लेने के लिए कहा। ऐसा नहीं करने पर उसे, भाइयों और पिता को जान से मारने की धमकी दी। केस वापस लेने से मना किया तो थाप-मुक्कों और लकड़ी से मारपीट की। इस दौरान बच्ची चिल्लाई तो आरोपी पति भाग गया। मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। पता चलने पर पीहर पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और अस्पताल ले जाया गया।
पुलिस ने मामले की जांच कर 9 जुलाई, 14 को कोर्ट में चालान पेश कर दिया। विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यास्मीन खान ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी पति को दोषी माना और उसे 3 साल के कारावास व 6,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 5 गवाहों के बयान हुए।

