रामदयाल महाराज ही रहेंगे राम स्नेही सम्प्रदाय के महंत, चल-अचल सम्पत्तियों के कानूनी संरक्षक भी

रामदयाल महाराज ही रहेंगे राम स्नेही सम्प्रदाय के महंत, चल-अचल सम्पत्तियों के कानूनी संरक्षक भी

रामदयाल महाराज ही रहेंगे राम स्नेही सम्प्रदाय के महंत, चल-अचल सम्पत्तियों के कानूनी संरक्षक भी

बीकानेर। बीकानेर शहर सहित संभाग में कई सम्पत्तियों और खजाने के धनी राम स्नेही सम्प्रदाय की मुख्य पीठ सींथल के महंत रामदयाल महाराज ही रहेंगे। गत दिवस सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत का निर्णय आने के बाद अब महंत रामदयाल महाराज सम्प्रदाय की चल-अचल सम्पत्तियों के कानूनी संरक्षक हो गए हैं। करीब 17 साल पहले 27 मई 2008 को अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 बीकानेर ने रामदयाल महाराज को राम स्नेही सम्प्रदाय की मुख्यपीठ सींथल के महंत मानते हुए दूसरे पक्ष क्षमाराम महाराज को निर्देशित किया कि रामदयाल महाराज को पीठ की सम्पत्तियों का इस्तेमाल करने से नहीं रोके। इसके खिलाफ क्षमाराम महाराज ने जोधपुर हाईकोर्ट में अपील की। जिसे हाईकोर्ट ने 9 अप्रेल 2025 में खारिज कर अपर जिला न्यायाधीश के निर्णय को कायम रखा था। इसके बाद क्षमाराम महाराज की ओर से हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की विशेष अनुमति याचिका दायर की गई। जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने होईकोर्ट के निर्णय में किसी तरह का दखल नहीं देते हुए अनुमति याचिका को खारिज कर दिया।

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