Gold Silver

बीकानेर: हत्या के दोषी को पांच साल का कारावास, ये था मामला

बीकानेर: हत्या के दोषी को पांच साल का कारावास, ये था मामला
बीकानेर। शराब के लिए रुपए नहीं देने पर एक व्यक्ति की हत्या करने के दोषी को न्यायालय ने पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। अपर सेशन न्यायाधीश संया चार के पीठासीन अधिकारी मुकेश कुमार सोनी ने दस साल पुराने इस मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया। अभियुक्त पर अर्थदंड भी लगाया है। अपर लोक अभियोजक धीरज चौधरी ने बताया कि न्यायालय ने लूणकरनसर के अजीतमाना निवासी बीरबलराम पुत्र मामराज को हत्या का दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय के समक्ष 16 गवाहों के बयान और 28 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए।

यह है मामला
लूणकरनसर तहसील के अजीतमाना में 27 मई 2015 को शराब के लिए रुपए नहीं देने पर अभियुक्त बीरबल राम ने चंदूराम के साथ मारपीट की। उसने चंदूराम की गर्दन मरोड़ कर हत्या कर दी थी।

Join Whatsapp 26