बीकानेर: पानी की टंकी में डुबोकर मां-बेटी की हत्या, पति समेत सास-ससुर को आजीवन कारावास
बीकानेर: पानी की टंकी में डुबोकर मां-बेटी की हत्या, पति समेत सास-ससुर को आजीवन कारावास
बीकानेर। सात साल पहले घर की छत पर रखी पानी की टंकी में मां-बेटी को डुबोकर मारने के मामले में पति, सास व ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। महिला उत्पीड़न न्यायालय की न्यायाधीश ने बुधवार को सुनाई सजा में अभियुक्तों पर 52-52 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्रकरण के अनुसार, नत्थूसर बास में वर्ष 2019 में कमलकांत स्वामी की पत्नी प्रेरणा व उसकी दो वर्षीय बेटी का शव घर पर बनी पानी की टंकी के पास मिला। मृतका के परिजनों ने पति, सास व ससुर पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया था।
सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे राजकीय अभिभाषक गणेश गहलोत ने बताया कि अभियुक्त कमलकांत स्वामी, ससुर मुरलीधर और सास मंजूदेवी को न्यायालय ने मां-बेटी दोनों की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। धारा 302, 34 में आजीवन कारावास और 50 हजार का अर्थदंड, 498 ए में तीन साल का कठोर कारावास एवं दो हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों के बयान तथा 31 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए। न्यायालय में पीड़ित पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेन्द्र वर्मा ने पैरवी की। न्यायालय की ओर से पीड़ित पक्ष को प्रतिकर स्कीम के तहत प्रतिकर दिलाने की अनुशंषा की गई है।