
बीकानेर पूर्व राजपरिवार की संपत्तियों के विवाद से जुड़ा मामला: मौका कमिश्नर को लालगढ़ में नहीं मिला प्रवेश





बीकानेर पूर्व राजपरिवार की संपत्तियों के विवाद से जुड़ा मामला: मौका कमिश्नर को लालगढ़ में नहीं मिला प्रवेश
बीकानेर। पूर्व राजपरिवार की संपत्तियों को लेकर चल रहे विवाद में न्यायालय की ओर से नियुक्त मौका कमिश्नर शनिवार को लालगढ़ पैलेस में सपत्तियों को सूचीबद्ध करने पहुंचे, लेकिन सफल नहीं हुए। मुय द्वार पर सुरक्षा कर्मियों ने अपने अधिवक्ता के बिना उन्हें अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी। कमिश्नर अब 3 दिसबर को इसकी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष रखेंगे। दरअसल, राज्यश्री कुमारी ने जिला न्यायाधीश के समक्ष राजमाता सुशीला कुमारी की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द होने की आशंका जताते हुए अपील दायर की थी। इस पर सुनवाई कर न्यायालय ने 21 नवंबर को पूर्व महाराजा डॉ. करणीसिंह की वसीयत से राजमाता सुशीला कुमारी को मिली संपत्तियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। इसके लिए सीनियर एडवोकेट त्रिलोचन शर्मा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया। एडवोकेट शर्मा को 3 दिसबर को इस संबंध में एक रिपोर्ट अदालत में पेश करने के लिए कहा गया है।
मौका कमिश्नर शर्मा ने संबंधित पक्षों के अधिवक्ताओं को मौका-मुआयना के लिए नोटिस जारी कर शनिवार दोपहर साढ़े बारह बजे का समय निश्चित किया। निश्चित समय पर मौका कमिश्नर शर्मा फोटोग्राफर के साथ मौके पर पहुंचे। अन्य पक्षकारों के अधिवक्ता कमल नारायण पुरोहित, सुरेन्द्र पुरोहित आदि लालगढ़ पहुंच गए। अधिवक्ताओं को शिव विलास जाने के लिए लालगढ़ पैलेस के गेट पर रोक दिया गया। कमिश्नर ने कोर्ट के आदेश की जानकारी दी। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उनके पक्ष के अधिवक्ता त्रिभुवन शंकर भोजक के नहीं होने की बात कहकर अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। मौका कमिश्नर ने लालगढ़ में प्रवेश नहीं मिलने पर मौके पर ही विधिक कार्रवाई की। अब तीन दिसंबर को वे अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। मौका कमीश्नर त्रिलोचन शर्मा से इस संबंध में बात की, तो उन्होंने कुछ भी टिपण्णी करने से इनकार कर दिया। अधिवक्ता ने कहा कि वह कानूनी प्रक्रिया से बंधे हुए हैं। आगामी तारीख पेशी पर अपनी रिपोर्ट देंगे।

