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बीकानेर/ पारिवारिक न्यायालय ने की एकपक्षीय तलाक याचिका खारिज

खुलासा न्यूज, बीकानेर। एकपक्षीय तलाक याचिका पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अपास्त कर दिया है। यह आदेश पारिवारिक न्यायालय ने दिए है। बता दे कि बीकानेर पंचमुखा मंदिर निवासी निमिशा शर्मा की वर्ष 2010 में गुजरात जामनगर के रहने वाले बलदेव शर्मा के साथ शादी हुई थी। जिसके बाद प्रार्थिया के ससुराल पक्ष द्वारा उसे दहेज के लिए तंग परेशान किया गया। इसी दौरान प्रार्थिया के पति ने चालबाजी से प्रार्थिया को बिना बताएं ही एकपक्षीय तलाक याचिका गुजरात में पेश कर दी। इसके बाद भी आरेापी पति बलदेव शर्मा अपनी पत्नी प्रार्थिया के संपर्क में रहा और इस दौरान वह कभी भी प्रार्थिया को अपने घर लेकर नहीं गया। कई बार पंचो द्वारा समझाइश करने के बाद भी जब मामला नहीं सुलझा तो प्रार्थिया ने मजबूरी में बीकानेर महिला थाने में दहेज प्रताडऩा का प्रकरण दर्ज करवाया। जिस पर प्रार्थिया का पति बलदेव शर्मा समाज कल्याण विभाग बीकानेर में उपस्थित हुआ और स्वंय द्वारा धोखे से ली गई एकपक्षीय तलाक याचिका के आदेश की प्रति समाज कल्याण विभाग, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की। जिसके बाद प्रार्थिया ने तलाक याचिका को अपास्त करवाने की कार्यवाही की। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर पारिवारिक न्यायालय द्वारा प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उसके विरूद्ध एकपक्षीय तलाक याचिका के आदेश को अपास्त कर दिया।

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