
बीकानेर/ खारिज क्लेम को अनुचित बताया, अब देना होगा लाखों का मुआवजा






खुलासा न्यूज, बीकानेर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच ने अपने निर्णय अनुसार जिला उपभोक्ता मंच द्वारा प्रार्थी के दुर्घटना में ट्रक संख्या आरजे-ा5 जीए 8395 के क्षतिग्रस्त हो जाने पर प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन के बिल्टी के सम्बन्ध में जो दस्तावेज बीमा कम्पनी के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे।
उक्त दस्तावेजों पर अप्रार्थी बीमा कम्पनी द्वारा यह तथ्य प्रस्तुत किया कि उक्त दस्तावेज कूटरचित है। जिसकी मदद से प्रार्थी ओवरलोडिंग का तथ्य छुपाना चाहता था। जिसके आधार पर जिला उपभोक्ता मंच, बीकानेर द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया।जिसकी अपील प्रार्थी ने राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सर्किट बैंच, बीकानेर में प्रस्तुत की।
जिस पर आयोग ने बीमा कम्पनी के बिल्टी सम्बन्धित कूटरचित दस्तावेजों के तथ्य को सही मानकर भी बीमा कम्पनी के क्लेम का भुगतान करने हेतु आदेश दिया। राज्य उपभोक्ता आयोग ने ओवरलोडिंग के संबंध में प्रार्थी द्वारा कूटरचित दस्तावेजों द्वारा बीमा कम्पनी के समक्ष पेश करना निंदनीय बताया लेकिन केवल इस मात्र आधार पर प्रार्थी का सम्पूर्ण क्लेम बीमा कम्पनी द्वारा खारिज करने को सेवा में कमी माना।
जिस बाबत प्रार्थी को बीमा कम्पनी से दुर्घटनाग्रस्त वाहन निमित 2,77,114/- रूपयें मुआवजा राशि व उक्त राशि पर दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करने का आदेश फरमाया। प्रार्थी की तरफ से पैरवी युवा अधिवक्ता अमन बिश्नोई ‘बोळा’ ने की।


