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बीकानेर: 9 साल के बालक से दुष्कर्म करने वाले को इतने साल का कठोर कारावास

बीकानेर: 9 साल के बालक से दुष्कर्म करने वाले को इतने साल का कठोर कारावास
बीकानेर। पोक्सो कोर्ट संख्या एक की पीठासीन अधिकारी अनु अग्रवाल ने 9 साल के बालक से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 1.52 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा कराने पर अपील की अवधि के बाद पूरी राशि क्षतिपूर्ति स्वरूप पीड़ित बालक को दी जाएगी। 20 अक्टूबर, 21 को नयाशहर थाना पुलिस को रिपोर्ट दी गई थी कि 11 बजे 9 साल का बालक गली में खेल रहा था।

इस दौरान विशाल गहलोत बालक को अपने घर के कमरे में ले गया और गेट बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। मारपीट भी की और किसी को ना बताने की धमकी दी। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 1.52 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों के बयान हुए और 20 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक चतुर्भुज सारस्वत ने की।

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