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बीकानेर : लोन जमा नहीं कराने पर न्यायालय ने सुनाई सिविल जेल की सजा

बीकानेर : लोन जमा नहीं कराने पर न्यायालय ने सुनाई सिविल जेल की सजा
बीकानेर। बैंक से लोन लेकर बकाया जमा नहीं कराने वालों के खिलाफ इन दिनों वाणिज्यिक न्यायालय काफी सख्त कार्रवाई कर रहा है। मंगलवार को ही एक देनदार पर बकाया करीब साढ़े ग्यारह लाख रुपए जमा नहीं कराने पर जेल भेजने के आदेश दिए गए। वाणिज्यिक न्यायालय बीकानेर के न्यायाधीश विनोद कुमार सोनी ने एसबीआई गिरिराजसर से जुड़े एक प्रकरण में ये आदेश दिया है। केसीसी ऋण का भुगतान नहीं करने पर न्यायालय ने गिरिराजसर निवासी जेठाराम नायक को निष्पादन कार्रवाई के तहत आगामी आदेशों तक अथवा ऋण राशि का पूर्ण भुगतान होने तक सिविल जेल भेजने के निर्देश दिए। यह कार्रवाई शाखा प्रबंधक चंद्रपाल सिंह तथा सेल आमीन कोलायत राजेंद्र व्यास द्वारा पूरी की गई। इस मामले में में बैंक की ओर से पैरवी कपीश जैन एडवोकेट ने की। न्यायालय के इस निर्णय को बैंक ऋण अदायगी में लापरवाही बरतने वालों के लिए कड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले भी बीकानेर में इसी तरह बकायादारों को सिविल जेल के आदेश हुए हैं। इस मामले में बैंक की ओर से एडवोकेट कपिश जैन ने पैरवी की।

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