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बीकानेर : युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने 11 साल बाद सुनाया फैसला, पति, पत्नी और बेटी सहित एक ही परिवार के सात जनों को आजीवन कारावास

बीकानेर : युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने 11 साल बाद सुनाया फैसला, पति, पत्नी और बेटी सहित एक ही परिवार के सात जनों को आजीवन कारावास

बीकानेर। बीकानेर के बम्बलू गांव में करीब 11 साल पहले एक युवक की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने सात जनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्या 27 मई 2014 को हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए चालान पेश किया, जिसमें सात जनों को हत्या के लिए दोषी माना गया था। अदालत ने इन सभी सात को दोषी मानते हुए अब सजा दे दी है।

27 मई 2014 को अन्नानाथ नामक युवक ने बम्बलू में स्थित पुलिस चौकी पर रिपोर्ट दी थी कि उसके भाई भंवर नाथ की हत्या कर दी गई है। उसने पुलिस को बताया कि भंवर नाथ अपने चाचा के घर जा रहा था। रास्ते में एक पिकअप में सवार होकर आए लोगों ने उस पर हमला कर दिया। मोहन नाथ पिक अप चला रहा था। उसके साथ हेमनाथ, धन्ना नाथ, शंकर नाथ, बाधु, सीता और सरोज थे। इन सभी ने मिलकर भंवर नाथ का रास्ता रोका और उसके साथ मारपीट की। इनके अलावा दो तीन अन्य को भी मामले में नामजद किया गया। भागते समय इनकी पिकअप गाड़ी एक दीवार से टकरा गई। ये पिकअप को वहीं छोड़कर भाग गए। घायल अवस्था में भंवर नाथ को पीबीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। जामसर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया।

पुलिस ने अगस्त 2014 में ही इस मामले में चालान पेश कर दिया। इसके बाद से अदालत में इस मामले में सुनवाई चल रही थी। अब अदालत ने सभी सात आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

जिन सात लोगों को सजा दी गई है, वो सभी एक ही परिवार के हैं। इनमें मोहन नाथ, हेमनाथ और धन्नानाथ सगे भाई है। हेमनाथ का बेटा शंकर नाथ भी दोषी माना गया है तो शंकर नाथ की पत्नी बाधु और बेटी सरोज को भी दोषी माना गया है। सभी को आजीवन कारावास के साथ ही बीस बीस हजार रुपए का आर्थिक दंड भी दिया गया, जिसे नहीं चुकाने पर छह महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में परिवादी की ओर से एडवोकेट ओ.पी. हर्ष ने अदालत में पक्ष रखा।

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