बीकानेर न्यायालय ने सुनाया आदेश, अब स्कूल की होगी कुर्की, पढ़ेें पूरी खबर - Khulasa Online बीकानेर न्यायालय ने सुनाया आदेश, अब स्कूल की होगी कुर्की, पढ़ेें पूरी खबर - Khulasa Online

बीकानेर न्यायालय ने सुनाया आदेश, अब स्कूल की होगी कुर्की, पढ़ेें पूरी खबर

aबीकानेर। मीनाक्षी के हक में लाभ-परिलाभ व नियुक्ति नहीं देने को लेकर अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 बीकानेर ने प्रबंध समिति आर्मी स्कूल के खिलाफ आदेश सुनाया है। आदेश में कहा कि प्रबंध समिति आर्मी स्कूल ने हाईकोर्ट के इजराय की पालना नहीं की। ऐसे में अब प्रबंध समिति आर्मी स्कूल की संपत्ति कुर्क की जाएगी। कुर्की वारंट की रिपोर्ट के आधर पर डिक्रीदार के खर्चे पर महिला पुलिस के भी आदेश दिए है। पत्रावली वास्ते जारी होने कुर्की वारंट 30 अगस्त को पेश होने के आदेश फरमाये है।

ज्ञात रहे कि वादी मीनाक्षी ने हक में लाभ-परिलाभ व नियुक्ति नहीं देने और 311740 रुपए नहीं देने को लेकर प्रबंध समिति आर्मी स्कूल के खिलाफ न्यायालय में याचिका दर्ज करवाई थी। इस इजराय पर हाईकोर्ट ने आदेश सुनाया लेकिन प्रबंध समिति ने पालना नहीं की। ऐसे में सेल अमीन कुर्की वारंट पर रिपोर्ट पेश की बिना पुलिस के कुर्की कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा सकती। इस रिपोर्ट के बाद आज न्यायालय ने आदेश सुनाये।

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