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बीकानेर में कृषि विभाग की बड़ी कार्यवाही : अवैध रूप से यूरिया बेचने पर फर्म का लाईसेंस निलंबित

बीकानेर में कृषि विभाग की बड़ी कार्यवाही : अवैध रूप से यूरिया बेचने पर फर्म का लाईसेंस निलंबित
बीकानेर। कृषि विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से यूरिया बेचते पाए जाने पर गोण (ऊन) मंडी, बीकानेर स्थित आदान विक्रेता हनुमान एग्रो पेस्टीसाइड के अनुज्ञापत्र निलंबित कर दिए हैं। 23 दिसम्बर को हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड कम्पनी का यूरिया बीकानेर आने पर उक्त प्रतिष्ठान ने अवैध रूप से यूरिया प्राप्त कर बेचान किया। पूगल के कृषक हरिकिशन जब वहां यूरिया लेने पहुंचा तो फर्म के अशोक सियाग ने उसे यूरिया देने से मना कर दिया। अन्य किसानों को यूरिया के साथ जबरन टैंगिग के साथ टीएसपी एवं माइकोराईजा उर्वरक दिया जा रहा था। कृषक हरिकिशन ने युरिया नहीं देने की शिकायत कृषि विभाग को की। कृषकों से प्राप्त शिकायत के आघार पर कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम ने फर्म हनुमान एग्रो पेस्टीसाइड का सघन निरीक्षण किया तथा अवैध तरीके से युरिया बेचने के साथ-साथ अन्य गंभीर अनियमितताएं पाई। फर्म के प्रोपराइटर मनोज कुमार मूँड की उपस्थिति में फर्म से उर्वरकों के नमूने आहरित किये गये व विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला भिजवाये गये है। गंभीर अनियमितता पाये जाने पर कृषि विभाग द्वारा फर्म के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं कीटनाशी अधिनियम 1968 के नियमों के तहत संयुक्त जांच दल की अनुशंसा पर संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार मदनलाल ने फर्म के कीटनाशी एवं उर्वरकों के अनुज्ञापत्र निलंबित कर दिये है। जाँच दल सदस्य सहायक निदेशक (कृषि) मीनाक्षी शर्मा, कृषि अधिकारी रामनिवास चौधरी, गिरीराज चारण, ममता कुमारी ने फर्म पर सघन निरीक्षण कर नमूना आहरण की कार्यवाही की । कार्यवाही के दौरान सहायक कृषि अधिकारी धनाराम बेरड़, देवेन्द्रसिंह के अलावा कृषि पर्यवेक्षक मोहन कुलडिय़ा, कांता मूँड, हरीश, धर्माराम उपस्थित रहे।

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