
बीकानेर : घरेलू कनेक्शन का व्यावसायिक कार्य में उपयोग करने पर होगी कार्रवाई, भट्टाचार्य ने की अपील






खुलासा न्यूज़, बीकानेर। बिजली के घरेलू कनेक्शन से पीजी हॉस्टल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ब्यूटी पार्लर, दुकान, धर्मशाला, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पम्प, सर्विस स्टेशन व गैराज जैसे अघरेलू कार्यों का संचालन करने पर विद्युत अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। किसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट या सोसायटी की ओर से संचालित धर्मशाला इससे मुक्त रहेंगे।
बीकेईएसएल के सीओओ शान्तनू भट्टाचार्य ने बताया कि घरेलू कनेक्शन से व्यावसायिक कार्यों का संचालन करना विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत अवैध है। ऐसे मामले पकडे जाने पर बीकेईएसएल विद्युत टीसीओएस 2004 की धारा 2 ए ;1द्ध के तहत जुर्माना लगाने की कार्रवाई करेगी। भट्टाचार्य ने घरेलू कनेक्शन से अघरेलू उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे जुर्माने से बचने के लिए अपने घरेलू कनेक्शन को तत्काल अघरेलू कनेक्शन में बदलवाने की जानकारी लेने के लिए कस्टमर केयर कार्यालय या सम्बंधित उपखण्ड कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

