बीकानेर/ जुर्म साबित नहीं होने पर अभियुक्त 25 वर्ष बाद दोषमुक्त - Khulasa Online बीकानेर/ जुर्म साबित नहीं होने पर अभियुक्त 25 वर्ष बाद दोषमुक्त - Khulasa Online

बीकानेर/ जुर्म साबित नहीं होने पर अभियुक्त 25 वर्ष बाद दोषमुक्त

-एसीजेएम नंबर-1 न्यायालय ने सुनाया फैसला
खुलासा न्यूज, बीकानेर। जुर्म साबित नहीं होने पर दो अभियुक्त 25 वर्ष बाद दोषमुक्त हुए। एसीजेएम नंबर -1 न्यायालय के न्यायाधीश ने अभियुक्त के दोषमुक्त होने का फैसला सुनाया। नापासर थाना क्षेत्र में एक मकान में 1997 में हुई चोरी से जुड़ा मामला है। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्तगण को बाइज्जत बरी किया है। अभियुक्तगण की ओर से पैरवी एड. योगेश रामावत ने की।

यह है पूरा मामला
परिवादी सोहनलाल ने नापासर पुलिस थाने में एफआईआर नंबर 123/1997 दर्ज करवाई। उन्होंने दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि उसके रिश्तेदार रामेश्वरलाल के घर में रात्रि के समय दो चोरों ने अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर घर के ताले तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात चुराकर ले गए। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान दो अभियुक्तगण किशनलाल और बिरजाराम को आरोपी मानते हुए न्यायालय मेंचालान पेश किया। उक्त प्रकरण में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 11 गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया। परन्तु एक भी गवाह उक्त मामले को साबित करने में असफल रहे। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्तगण को बाइज्जत बरी किया।

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