बीकानेर : नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को कठोर कारावास

बीकानेर : नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को कठोर कारावास

खुलासा न्यूज़, बीकानेर।  पोक्सो न्यायालय बीकानेर ने फैसला सुनाते हुए नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की कठोर सजा सुनाई है। बिंजरवाली, तहसील लूनकरणसर निवासी आरोपी मांगीलाल पुत्र जेठाराम नाई ने 18 अप्रेल 2015 को घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर मारपीट की थी। जिसका मुकदमा 23 अप्रेल 2015 को धारा 450, 376, 323 आईपीएस व 3/4 पोक्सो एक्ट में दर्ज हुआ है। इस मामले में बालकों का सरक्षण व पोक्सो न्यायालय बीकानेर के पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र नागर ने सुनवाई करते हुए आरोपी मांगीलाल को धारा 450 में पांच साल की सजा, पांच हजार रुपए का जुर्माना व जुर्माना अदायगी नहीं करने की स्थिति में तीन माह की सजा। धारा 376 पोक्सो एक्ट में दस वर्ष की सजा, पांच हजार रुपए का जुर्माना व जुर्माना अदायगी नहीं करने की स्थिति में तीन माह की सजा सुनाई गई। अभियोजन की तरफ से 12 गवाह, 22 दस्तावेस पेश हुए। सरकार की और इस मामले की पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक शिवचंद भोजक ने की।

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