बीकानेर- नाबालिग को भगाकर बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

बीकानेर- नाबालिग को भगाकर बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

खुलासा न्यूज, बीकानेर।  लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पोक्सो न्यायालय ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने व उसके साथ बलात्कार के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास क सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।

विशिष्ट लोक अभियोजक सुभाष साहू ने बताया कि मई 2017 को परिवादी ने छत्तरगढ़ पुलिस थाने में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को आरोपी बाबू खां उर्फ रहमत अली पुत्र षौकत अली जो कि उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया। छत्तरगढ़ पुलिस ने पोक्सो कोर्ट में चार्जशीट पेश की। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए आज आरोपी बाबू खां उर्फ रहमत अली को धारा 363 में 4 वर्श व धारा 366 में 5 वर्श और धारा 376 2 आईएन के तहत सश्रम 10 वर्श े कारावास व 10 हजार रूपए के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।

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