
नशीली कफ सिरप के बड़े तस्करों को 10 साल की जेल





हनुमानगढ़। नशीली कफ सिरप की 200 शीशियों की तस्करी करते दबोचे गए 2 तस्करों को विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने मंगलवार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। दोषी कैलाश और कालूराम को 10-10 साल के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को छह-छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं सप्लायर को न्यायालय ने संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने पैरवी की।
30 जुलाई 2017 को हनुमानगढ़ टाउन थाना पुलिस ने गश्त के दौरान टिब्बी रोड पर स्थित एसआरएम स्कूल के पास पहुंची तो दो जने हाथ में प्लास्टिक के कट्टे लेकर जा रहे थे। संदेह होने पर जांच की तो प्लास्टिक के दोनों कट्टों में ऑनेरेक्स कफ सिरप कोडिन फास्फेट की 100-100 शीशियां मिली। चैक करने पर इनमे एनडीपीएस घटक पाया गया। 200 शीशियों का वजन 24 किलो 400 ग्राम था। पुलिस ने मौके से कैलाश पुत्र कृष्णलाल और कालूराम पुत्र दयालसिंह निवासी वार्ड 26, सूर्यनगर, टाउन को गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21, 22 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि नशीली सिरप की शीशियां कैलाश और कालूराम ने मनोज कुमार पुत्र पूर्णचन्द निवासी इन्द्रा कॉलोनी, टाउन से खरीदी थीं। इस मामले में धारा 29 में मनोज कुमार को आरोपित किया गया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। मंगलवार को कोर्ट में बहस हुई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने कैलाश और कालूराम को दोषी करार दिया है। मनोज कुमार को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया।

