
राजस्थान/ हाईकोर्ट से प्राईवेट स्कूलों को बड़ी राहत, जारी किए आदेश





खुलासा न्यूज, बीकानेर। राजस्थान हाईकोर्ट से पाइवेट स्कूलों को बड़ी राहत मिली है। जिन स्कूलों ने कोविड के दौरान ऑफलाइन क्लासेज ली, उनको सरकार ने आरटीई के पेमेंट के दायरे से बाहर कर दिया था। सेवा संगठन के द्वारा दायर रिट याचिका में अंतरिम आदेश दिया। जस्टिस अशोक कुमार गौड़ की अदालत ने आदेश जारी किए है। आरटीई पोर्टल को 20 से 30 दिसंबर तक वापस खोलने के आदेश दिए।


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