
राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, आयोग ने जारी किया नया आदेश




राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, आयोग ने जारी किया नया आदेश
जयपुर। डिस्कॉम के वरिष्ठ अभियंता नई व्यवस्था को उपभोक्ताओं के लिए राहतकारी बता रहे हैं। इस संबंध में आयोग ने इलेिक्ट्रसिटी सप्लाई कोड एंड कनेक्टेड मेटर्स रेगुलेशंस-2021 में द्वितीय संशोधन आदेश जारी कर दिए हैं। जल्द ही डिस्कॉम प्रबंधन भी फील्ड इंजीनियरों को आदेश जारी करेगा। यह शर्त उपभोक्ताओं पर डाल सकती है अतिरिक्त आर्थिक बोझ हालांकि कटे हुए कनेक्शन को पुन: जोडऩे की अवधि बढ़ाने वाले आदेश में एक नई शर्त भी जोड़ी गई है। यदि कनेक्शन कटने के बाद बिजली का पोल या ट्रांसफार्मर हट गया है, तो उसे दोबारा लगाने का खर्च उपभोक्ता को ही वहन करना होगा। ऐसे में यह शर्त उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल सकती है।
बकाया बिल की वसूली का नया प्रावधान संशोधन आदेश में बिजली बिल की बकाया राशि वसूली को लेकर भी प्रावधान किया है। अब यदि कोई मकान खरीदा गया है और उसके लिए नया कनेक्शन लिया जाता है तो बकाया बिल की राशि नए मालिक या कब्जेदार से भी वसूली जा सकेगी। उधर, शहर के सब डिवीजन में स्थायी रूप से काटे कनेक्शन की सूची तैयार की गई। बिजली कर्मी इन कनेक्शन पर बकाया राशि जमा कराने का नोटिस देने गए तो उनकी कई जगह पर बहस हुई। लोगों ने बकाया से इनकार किया।




