
बड़ी राहत/ शादी कैंसिल, बुकिंग कैंसिल लेकिन नहीं मिले पैसे: अब होटल मालिकों को ब्याज समेत लौटानी पड़ेगी रकम





जोधपुर में जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने चार मामलों का निपटारा करते हुए उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सभी मामले मैरिज पैलेस और होटल संचालकों के खिलाफ दर्ज थे। मामलों की सुनवाई के बाद उपभोक्ताओं ने चैन की सांस ली।
पहला मामला-
धानमंडी महामंदिर निवासी प्रेमचंद शर्मा ने बताया कि उसने अपने बेटे की शादी के लिए 22 नवंबर 2017 को मंडावत रोड, नयापुरा स्थित सांखला गार्डन को बुक कराया था। लेकिन इसे अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। जिसके चलते शादी से एक महीना पहले ही नगर निगम ने इसे सीज कर दिया। एक तरफ शादी होने में कम समय बचा था तो दूसरी ओर प्रेमचंद को अपनी पसंद की कोई जगह नहीं मिल रही थी। शादी के कार्ड में और बाकी सामान की बुकिंग में भी सील किए गए गार्डन का पता था। जिससे उन्हें भारी परेशानी और नुकसान का सामना करना पड़ा। मामले की सुनवाई में आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर लाटा, सदस्य डॉ अनुराधा व्यास और आनंद सिंह सोलंकी ने गार्डन संचालक को पीडित प्रेमचंद को एक लाख रुपए देने का आदेश दिया।


