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बड़ी खबर/ एडवोकेट गोवर्धनसिंह की गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

खुलासा न्यूज़ , बीकानेर । राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर ने एडवोकेट गोवर्धनसिंह ,बीकानेर को किसी भी मामले में प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करने पर रोक लगाई है । याचिकाकर्ता गोवर्धन सिंह की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट देवेन्द्र सिंह राठौड़ ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पूर्व में कई प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उनमें जांच कर नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट दर्ज की गई थी, ओर उन्होंने बताया कि राज्य मशीनरी अब अचानक प्रतिशोधी रूप से कार्रवाई में आ गई है और जांच अधिकारी द्वारा इसी तरह के आवेदन दायर किए जाने की संभावना है। अन्य एफआईआर में, जिसमें आगे की जांच करने के लिए इस पर न्यायाधीश दिनेश मेहता ने दिनांक 25/07/2022 को बिकानेर पुलिस अधीक्षक को गोवर्धनसिंह के विरुद्ध वर्ष 2010 से वर्तमान तक दर्ज मामलों में सम्बन्धित जांच, पूर्व में की गई गिरफ्तारी, स्टेटस रिपोर्ट, अन्य प्रकरणों में बकाया कार्यवाही इत्यादि की समस्त रिपोर्ट माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश करने के आदेश जारी किये है।

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